श्री आनंद कुमार मिश्रा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वेंकट नंबर 1 सतना में पदस्थ हैं। जून माह में उनका ट्रांसफर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला रीवा कर दिया गया था। ट्रांसफर नीति दिनांक 17/07/23 के प्रावधानों के अनुसार, मॉडल/उत्कृष्ट/सीएम राइस, विद्यालय में पदस्थ शिक्षको के ट्रांसफर , उसी श्रेणी की शालाओं में किए जा सकते हैं परंतु, श्री मिश्र का ट्रांसफर जिस विद्यालय में रीवा किया गया था, वह उत्कृष्ट नही था।
ट्रांसफर आदेश से पीड़ित होकर, उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका दायर कर स्टे चाहा गया था। उनकी ओर से वकील अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया की श्री मिश्रा का ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधानों को विचार में लिए बिना किया गया है। बहस के दौरान कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया गया कि ट्रांसफर नीति दिनांक 17/07/23 के प्रावधानों के अनुसार, मॉडल/उत्कृष्ट/सीएम राइस, विद्यालय में पदस्थ शिक्षको के ट्रांसफर , उसी श्रेणी की शालाओं में किए जा सकते हैं परंतु, श्री मिश्र का ट्रांसफर जिस विद्यालय में रीवा किया गया था, वह उत्कृष्ट नही था।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ट्रांसफर आदेश को विधि विरुद्ध माना एवम ट्रांसफर को स्टे करते हुए आदेश दिया है कि याचिका कर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जावे। श्री मिश्रा वेंकट उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ रहेंगे। ✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।