मध्यप्रदेश में एमबीबीएस के एडमिशन में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं। दावा किया गया है कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। मेरिट वाले ओबीसी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया गया। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को 5% कोटा की सीटों में से मात्र 5 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया और बाकी सारी सीटें प्राइवेट कॉलेजों को दे दी।
MPPBS ADMISSION- 300 अंक वाले ओबीसी कैंडिडेट को भी प्रवेश नहीं मिला
ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि, मध्यप्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु MBBS मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया प्रचलन में है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है कि एडमिशन की प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई जिसके कारण आरक्षित जातियों के मेरिटोरियस विद्यार्थी जिनका एडमिशन अनारक्षित कैटेगरी में होना चाहिए था, उन्हें रिजर्वेशन की सीट दे दी गई है। इसके कारण 150 से 300 अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को एडमिशन नहीं मिल पाया जबकि अनारक्षित वर्ग में 150 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एडमिशन मिल गया। इस प्रकार अनारक्षित कैटेगरी को, अनारक्षित जातियों के लिए आरक्षित मानकर एडमिशन दिया गया है।
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस ऐडमिशन में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को 5% कोटा आरक्षण तय किया है परंतु इसके विरुद्ध मात्र 5 विद्यार्थियों को ही एडमिशन दिया गया है। शेष सीटें अनारक्षित घोषित करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को दे दी गई है।
ओबीसी को मध्य प्रदेश में शासकीय सेवाओं और कॉलेज एडमिशन में 27% आरक्षण का प्रावधान है परंतु एमबीबीएस ऐडमिशन में मात्र 14% ही लागू किया गया है।
ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित सामान्य प्रशासन विभाग, मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सहित समस्त पदाधिकारियों को अभ्यावेदन प्रेषित किए गए हैं। कहा है कि यदि 7 दिवस के भीतर न्याय पूर्ण कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।
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