कटनी - कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के द्वारा अधिकारियों को समय-समय पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के दिए गए निर्देश के पालन में विजयराघवगढ़ के अनुभागीय अधिकारी राजस्व ने रिश्वत लेते ट्रेप होने पर निलंबित किए गए पटवारी राजभान त्रिपाठी को अब पटवारी पद से पदच्युत (डिसमिस) बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
पटवारी राजभान त्रिपाठी को लोकायुक्त जबलपुर ने रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया था
बर्खास्त पटवारी राजभान त्रिपाठी को लोकायुक्त जबलपुर द्वारा रिश्वत लेते हुए ट्रेप होने के बाद विशेष न्यायालय में चालान पेश किए जाने पर 14 नवंबर 2017 को विजयराघवगढ के एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था । इसके बाद आरोप प्रमाणित होने पर विशेष न्यायालय द्वारा निलंबित पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया और निर्देशित किया गया कि अभियुक्त द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम करने की दशा में 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
इस स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के शासकीय सेवकों के संबंध में दंड विनिमय करने वाले मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम एवं अपील नियमों के तहत शासकीय सेवक के आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। उल्लेखित नियमों के प्रकाश में अनुभागीय अधिकारी राजस्व विजयराघवगढ ने निलंबित पटवारी राजभान त्रिपाठी को विशेष न्यायालय से सजा और जुर्माना होने के आदेश के बाद राजभान त्रिपाठी को पटवारी के पद से बर्खास्त करने का आदेश एसडीएम विजयराघवगढ़ ने जारी कर दिया है।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।