MP school education, secondary and primary teachers, promotion counseling guidelines
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के प्रमोशन हेतु काउंसलिंग के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह डॉक्यूमेंट एमपी एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। सुविधा के लिए इस समाचार के साथ अपलोड किया जा रहा है। राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आवश्यकता के समय काम आवे।
MP NEWS - माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन के लिए काउंसलिंग संभाग स्तर पर होगी
संचालनालय के पत्र दिनांक 13.9.2023 के अनुक्रम में उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर उच्च पद प्रभार की कार्रवाई दिनांक 15 एवं 16 सितंबर को प्रस्तावित है। उक्त कार्रवाई के पूर्ण होते ही माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु काउंसलिंग की तिथि नियत की जायेगी। माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर प्रभार हेतु लगभग 12000 लोकसेवकों की काउसलिंग प्रक्रिया प्रस्तावित होने से अत्यधिक संख्या होने के दृष्टिगत यह काउसलिंग सामानान्तर रूप से प्रत्येक संभाग स्तर पर विकेन्द्रीकृत रूप में की जाएगी। इस हेतु संचालनालय स्तर से संभागवार लोकसवेकों एवं रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जायेगी। इसके आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण यह काउसलिंग की प्रक्रिया सम्पादित करेंगे।
संभाग के बाहर पदस्थापना वाले माध्यमिक शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश
यदि कोई लोक सेवक संभाग से बाहर पदस्थापना चाहता है तो ऐसे लोक सेवकों की जानकारी काउसलिंग के शुरू में ही जिलेवार प्राप्त कर संभागीय संयुक्त संचालक को पूर्व से अवगत करा देंगें ताकि संबंधित को वरिष्ठता क्रम में शाला आवंटित हो सके। तदनुसार अन्य संयुक्त संचालक से संवाद कर वरिष्ठता सूची के अनुसार यथाक्रम पर पद रिक्त होने की स्थिति में पद स्थान आवंटित करने संबंधी निर्णय लेंगे। संचालनालय स्तर से उक्त कार्यवाही हेतु आवश्यक समन्वय संचालनालय स्तर पर उच्च पद प्रभार हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग कब होगी
कण्डिका- 1 अनुसार काउसलिंग के पश्चात् शिक्षक वर्ग-3 से वर्ग-2 के लिए यथा सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के लिए काउसलिंग आयोजित की जायेगी। इस हेतु रिक्तियों का निर्धारण कर फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट करने का कार्य दिनांक 18.9.2023 तक अनिवार्यतः पूर्ण किया जाए।
रिक्तियों का निर्धारण समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार किया जाकर रिक्तियों की स्थिति को संचालनालय स्तर पर अनिवार्यतः परीक्षण कराया जाए। जिन संभागों में अभी तक फिट लिस्ट को पोर्टल पर जनरेट नहीं किया गया है उनको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 18.9.2023 तक यह कार्यवाही पूर्ण कर लें अन्यथा संबंधित संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाकर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि काउंसलिंग में संयुक्त संचालक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगें तथा इस हेतु आवश्यक कंप्यूटर, इंटरनेट, दक्ष कंप्यूटर आप्रेटर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें ताकि काउंसलिंग बिना बाधा के समुचित रूप से संचालित हो सके।
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