मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जब तक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एईओ की नियुक्ति नहीं करती जाती है तब तक विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया संचालित की जाए।
सर्वशिक्षा अभियान मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 26.8.2011 के निर्णयानुसार एवं राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत जिलों में विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक / कम्यू मोबिलाइजेशन / एईआर / बालिका शिक्षा) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की जाकर लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई थी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर मेरिट के आधार पर काउसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की कार्यवाही की गई थी।
इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयकों के रिक्त पदों एवं भविष्य में किन्ही कारणों से रिक्तता की स्थिति में पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 19.07.2022 को विज्ञप्ति जारी की गई तथा तदाशय के निर्देश जिलों को जारी किये गये।
वर्तमान में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक के पदों पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थ जिन अधिकारियों के 04 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उनकी सेवायें मूल विभाग वापिस की जानी होगी। बी. आर. सी.सी. के पद ए.ई.ओ. में समाहित होने से ए.ई.ओ. पद की पूर्ति लोक शिक्षण संचालनालय से की जानी है। वर्तमान में ए.ई.ओ. की पदस्थापना में समय लगना संभावित है। ए.ई.ओ की पदपूर्ति में समय लगने से विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालयों में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक का पद रिक्त होने के कारण समग्र शिक्षा अभियान मिशन योजना का कार्य प्रभावित न हो के दृष्टिगत, ए.ई.ओ./ प्रभारी ए.ई.ओ. की पदस्थापना शासन स्तर से होने तक बी.आर.सी.सी. के पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से किये जाने की कार्यवाही की जानी है।
विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक के अतिरिक्त अन्य पद यथा सहायक परियोजना समन्वयक ( अकादमिक / कम्यू मोबिलाईजेशन / एईआर / बालिका शिक्षा) के पदों की पूर्ति भी उस प्रक्रिया अनुसार ही की जाना है।
जिले / ब्लाक में जहाँ सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक / कम्यू मोबिलाईजेशन / एईआर / बालिका शिक्षा) एवं बी.आर.सी.सी. के पद रिक्त है / पदस्थ अधिकारी अस्थाई प्रभार में है / जहाँ पर कार्यरत अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष अथवा उससे अधिक हो चुकी है / जो निर्धारित अर्हतायें पूर्ण नहीं रखते हैं, उन पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग / आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों से जो पद हेतु निम्नानुसार निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण रखते हैं, उन्हें निम्नानुसार चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए पदपूर्ति की कार्यवाही की जाये। पूर्व में इन पद हेतु आयु सीमा अधिकतम 56 वर्ष (प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 01 जुलाई की स्थिति में) रखी जानी है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्ध यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउजर में ओपन करें। आपकी स्क्रीन पर एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड वह पत्र डिस्प्ले हो जाएगा जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समस्त कलेक्टर के नाम 15 सितंबर 2023 को जारी किया गया है।
http://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=88918
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