MP NEWS- अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि के आदेश जारी, डायरेक्ट लिंक, डाउनलोड

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी हो गए हैं। यह आदेश श्री प्रमोद सिंह उपसचिव के हस्ताक्षर से दिनांक 29 सितंबर 2023 को जारी किए गए एवं लिखा है कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। यानी की मानदेय में वृद्धि दिनांक 29 सितंबर 2023 से हो गई है। 

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी आदेश, दिनांक 29/09/2023 क्रमांक 2032 / 1226 / 2022 / 20-2: : विभागीय आदेश क. एफ 44-13 / 2018 / 20-2, दिनांक 03.10.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय निर्धारित किया गया था। मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 3 दिनांक 09 सितम्बर 2023 में पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से अपास्त करते हुए अतिथि शिक्षकों को प्राप्त मानदेय में वृद्धि कर निम्नानुसार मासिक मानदेय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

अतिथि शिक्षक श्रेणी निर्धारित मासिक मानदेय

अतिथि शिक्षक वर्ग-1 - ₹18000
अतिथि शिक्षक वर्ग -2 - 14000 रुपए
अतिथि शिक्षक वर्ग-3 - ₹10000 

उल्लेखनीय है कि, इसी महीने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अतिथि शिक्षकों की पंचायत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की थी। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा को मंत्री परिषद द्वारा मंजूर किया गया था। 


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