मध्यप्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर में लगातार गड़बड़ी पकड़ी जा रही है। हाई कोर्ट में यह प्रमाणित हुआ है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार के आदेशों को स्थगित कर दिया गया।
माध्यमिक शिक्षक विकास सिंह एवं सुचेता नायडू का ट्रांसफर विवाद
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि, श्री विकास सिंह परिहार माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गंगेव, मॉडल, जिला रीवा एवम सुचेता नायडू, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। दोनो शिक्षकों का ट्रांसफर क्रमशः दिनांक 29/8/23 एवम 31/08/23 को माध्यमिक विद्यालय, पटेहरा जिला रीवा एवम माध्यमिक विद्यालय, बम्होरी जिला छिंदवाड़ा में कर दिया गया था।
स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन
ट्रांसफर नीति दिनांक 17/07/23 के प्रावधानों के अनुसार, मॉडल/उत्कृष्ट/सीएम राइस, विद्यालय में पदस्थ शिक्षको के ट्रांसफर, उसी श्रेणी की शालाओं में किए जा सकते हैं परंतु, दोनों शिक्षकों का ट्रांसफर जिस विद्यालय में किया गया था, वह उत्कृष्ट नही थे। ट्रांसफर आदेश से पीड़ित होकर, उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका दायर कर स्टे चाहा गया था। उनकी ओर से वकील अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दोनों शिक्षकों का ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधानों को विचार में लिए बिना किया गया है।
बहस के दौरान कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया गया कि ट्रांसफर नीति दिनांक 17/07/23 के प्रावधानों के अनुसार, मॉडल/उत्कृष्ट/सीएम राइस, विद्यालय में पदस्थ शिक्षको के ट्रांसफर, उसी श्रेणी की शालाओं में किए जा सकते हैं। परंतु, ट्रांसफर जिस विद्यालय में किया गया है, वह उत्कृष्ट/मॉडल नही है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ट्रांसफर आदेश को विधि विरुद्ध माना एवम ट्रांसफर को स्टे करते हुए आदेश दिया है कि याचिका कर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जावे। दोनो शिक्षक उत्कृष्ट/मॉडल विद्यालय में पदस्थ रहेंगे।
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