जबलपुर से हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में B.Ed डिग्री प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ याचिका प्रस्तुत कर दी गई है। सभी की नियुक्तियां निरस्त करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल डीएलएड को ही पात्र माना है जबकि B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इधर मध्यप्रदेश में संचालित प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 50% से अधिक ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी गई है जिनके पास D.El.Ed नहीं बल्कि B.Ed की डिग्री है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने जानबूझकर गड़बड़ी की
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 14 सितंबर को इस मामले में पहली सुनवाई होगी। श्री ठाकुर ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत करीब 26000 रिक्त पदों पर भर्ती की गई है। प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्यता संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और उसका फैसला आने वाला था परंतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को निर्णय के आने तक स्थगित नहीं किया गया।
डीपीआई ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना, मनमानी प्रक्रिया की
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर ना केवल नियुक्ति दे दी गई बल्कि फटाफट पदस्थापना भी करवा दी गई। जबकि डीएलएड वाले उम्मीदवारों द्वारा लगातार लोक शिक्षण संचालनालय से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया संचालन करने की मांग की जा रही थी। जब आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा D.El.Ed उम्मीदवारों के आवेदन, ज्ञापन और अभ्यावेदन पर कार्यवाही नहीं की गई और सरकार की ओर से भी इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं हुए तब डीएलएड वाले उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है।
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