important information for government saving schemes, argent action required
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) एवं भारत सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम के खाताधारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है।
गलती की तो खाता बैन कर दिया जाएगा
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि, सभी प्रकार की सरकारी बचत योजनाओं में खाताधारकों की KYC की जाना है। सभी खाताधारकों का आधार एवं पैन नंबर लिंक होना अनिवार्य है। इसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा खाता धारकों को 6 महीने का समय दिया गया था। यह समय दिनांक 30 सितंबर 2023 को पूरा हो रहा है। यदि इससे पहले आपने अपने सरकारी बचत खाते को अपने आधार नंबर एवं पैन नंबर से लिंक नहीं किया तो, आपके खाते में लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
डाकघर के खाताधारकों के लिए भी अनिवार्य
डाकघर द्वारा संचालित सभी प्रकार की बचत योजनाओं में खाताधारकों को आधार कार्ड नंबर एवं पैन कार्ड नंबर अनिवार्य किए गए हैं। यदि किसी खाता धारक के पास में पैन कार्ड नहीं है तो उसे फॉर्म 60 जमा करके खाता खोलने की सुविधा मिल जाती है परंतु इस प्रकार के खाते केवल 2 महीने तक ही संचालित किए जा सकते हैं। दिनांक 30 सितंबर के बाद ऐसे सभी खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी जाएगी।
इस समाचार की पुष्टि एवं अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने स्थानीय प्राधिकृत अधिकारी से तुरंत संपर्क करें।यदि सरकार की तरफ से कोई रिलैक्सेशन दिया गया है तो उसकी अपडेट जानकारी आपके स्थानीय प्राधिकृत अधिकारी के पास अवश्य होगी।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।