मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में संशोधन - Government employees news

Bhopal Samachar
मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में संशोधन करते हुये संतान पालन अवकाश जोड़ा गया है। अवकाश नियम 38 के तहत महिला शासकीय सेवकों को संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। 

मध्य प्रदेश में परिवीक्षधीन महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश

इस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा 23 में 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें लिखा था कि, मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में संशोधन करते हुये, नियम 38(ग) (संतान पालन अवकाश) जोड़ा गया है। अवकाश नियम 38(ग) के उप-नियम 4 के अंश (ख) में उल्लेखित है कि “महिला शासकीय सेवकों को संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।"

उक्त अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे परिवीक्षाधीन शासकीय अधिकारी / कर्मचारी जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी सभी अनिवार्य औपचारिकतायें पूर्ण की जा चुकी हैं तथा उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाने अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि से संबंधित प्रकरण लंबित नहीं है, किन्तु विभागीय स्तर से परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी आदेश जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी संदर्भित अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2015 में उल्लेखित अवकाश नियम 38(ग) के उप-नियम 4 के अंश (ख) के अनुसार पात्रता होगी तथा इन कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि अप्रभावित रहेगी।


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