मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय द्वारा कृषि उपज पर मंडी फीस में 33% की कटौती कर दी गई है। इससे संबंधित ऑफिशियल ऑर्डर उपसचिव श्री तरुण भटनागर के हस्ताक्षर से दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को जारी हुए।
मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय मंडी फीस आदेश
मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल से जारी आदेश क्रमांक/AGR/5/0018/2023 Sec-2-14 (AGR) में लिखा है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(1) अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा मंडी फीस की दर जो वर्तमान अधिसूचित कृषि उपज पर 1.50 प्रतिशत है उसे घटाकर 1.00 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। 2/ यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 04/10/2023 में प्रस्तुत आयटम क्रमांक 95 में हुए निर्णय अनुसार जारी की जा रही है।
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