मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राजपत्र में विधिवत सूचना प्रकाशित कर दी गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया गया है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन
मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2023 क्रमांक 304 में मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव श्री गिरीश शर्मा बताते हैं कि, क्र. सी.-3-8-2015-एक-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं,
अर्थात् उक्त नियमों में नियम 3 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् (1) "किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, समस्त पदों (वन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग वार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज) होगा।"
इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।
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