मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 52 हुआ करती थी। विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले 3 नए जिले अस्तित्व में आए। रीवा जिले से अलग करके मऊगंज जिला बनाया गया। इसके बाद छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्णा जिला और सतना से अलग करके मैहर जिला गठन के आदेश आज जारी कर दिए गए।
मध्य प्रदेश के 54वें जिले पांढुर्णा की राजस्व सीमाएं
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 05-10-2023 क्रमांक: F. Rev/6/0029/2023 / Sec-7-7 के अनुसार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नवीन जिला पांढुर्णा (मुख्यालय पांढुर्णा) का गठन करती है जिसमें पांदुर्णा तहसील के समस्त 74 हल्के तथा सौंसर तहसील के समस्त 63 हल्के इस प्रकार कुल 137 हल्के समाविष्ट होंगे। पांदुर्णा जिले के गठन उपरांत छिंदवाड़ा जिले में शेष 12 तहसीलें क्रमश: अमरवाड़ा, उमरेठ, चांद चौरई, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ानगर, जुन्नारदेव, तामिया, परासिया, बिछुआ, मोहखेड़, हर्रई के समस्त हल्के/कुल हल्के 686 शेष रहेंगे।
इस आदेश पर श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के हस्ताक्षर हैं।
मध्य प्रदेश के 55 जिले मैहर की राजस्व सीमाएं
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश दिनांक 05-10-2023 क्रमांक: एफ. Rev / 6 / 0030/2023/ Sec 7-7 के अनुसार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला मैहर ) मुख्यालय मैहर में वर्तमान तहसील मेहर के समस्त 122 पटवारी हल्के, तहसील अमरपाटन के समस्त 53 पटवारी हल्के एवं तहसील रामनगर के समस्त 59 पटवारी हल्के, इस प्रकार कुल 234 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित जिला मैहर के गठन पश्चात शेष सतना जिले में तहसील राघुराजनगर के समस्त 71 प. ह., तहसील कोठी के समस्त 33 प ह तहसील मझगवां के समस्त 55 प.ह., तहसील नागौद के समस्त 94 पह, तहसील उचेहरा के समस्त 71 प. ह, तहसील रामपुर बाघेलान के समस्त 97 प. ह, तहसील बिरसिंहपुर के समस्त 48 प ह एवं तहसील कोटर के समस्त 27 प. ह, इस प्रकार कुल 496 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
इस आदेश पर श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के हस्ताक्षर हैं।
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