मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने शराबबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया में शांति बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर ने 15 एवं 17 नवंबर और 3 दिसंबर को भोपाल में शुष्क दिवस घोषित कर दिया है।
कार्यालय कलेक्टर आबकारी जिला भोपाल से जारी आदेश में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिनांक 15 नवंबर से मतदान की तारीख 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना की तारीख दिनांक 3 दिसंबर को संपूर्ण दिवस, शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। इस दौरान भोपाल जिले की सभी देसी और विदेशी शराब की दुकान और भंडारण बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
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