मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉ हितेश वाजपेई के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 469 एवं 501 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। श्री वाजपेई पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस नेता श्री दिग्विजय सिंह का कूटरचित इस्तीफा ट्विटर के माध्यम से वायरल कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में श्री वाजपेई को नामजद नहीं किया है।
इसके एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने कई बार बयान जारी करके यह स्पष्टीकरण दिया था कि वायरल हुआ दस्तावेज किसी की अपराधिक शरारत है। उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं बनाया है। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से शिकायत की थी। इस शिकायत में बताया गया था कि विवादित दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉ हितेश वाजपेई द्वारा वायरल किया गया है।
केके मिश्रा ने अल्टीमेटम दिया था
साइबर पुलिस को शिकायत सौंपते हुए कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष श्री केके मिश्रा ने उपस्थित पुलिस अधिकारी को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर हितेश वाजपेई के खिलाफ पहले भी शिकायत की गई थी। वह श्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मिथ्या दस्तावेजों एवं वीडियो आदि का प्रयोग करते रहते हैं। उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यदि इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला बनाया जाएगा जो हितेश वाजपेई को संरक्षण दे रहे हैं।
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