मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने जिले की सभी विधानसभाओं में गठित सम्पत्ति विरूपण दल के सदस्यों को आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण चौबीस घंटे में कर निर्वाचन आयोग की उल्लेखित पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से समय- सीमा में पालन कराया जाना सुनिश्चित हो
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता जैसे ही प्रभावशील होगी सम्पत्ति विरूपण दल को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता ओर सतर्कता से करना होगा। खासकर शासकीय परिसम्पत्तियों में सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही बिना सूचना प्राप्ति के भी की जाए। किसी भी शासकीय कार्यालय की दीवार पर पोस्टर, लेखन ना हो साथ ही किसी भी प्रकार के कटाउट होडिग्स न लगे हो, यदि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो अविलम्ब कार्यवाही की जाए। सरकारी बसें, बिजली एवं टेलीफोन के खंबे, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड इत्यादि के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, झंडे कदापि न लगे हो, चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से समय- सीमा में पालन कराया जाना सुनिश्चित हो।
आयोग द्वारा सम्पत्ति विरूपण के तहत निर्वाचन तिथि की घोषणा के उपरांत विभिन्न स्तरों पर उल्लेखित कार्यवाहियों को संपादित कराने के लिए समय-सीमा तय की गई है इसके अनुसार सरकारी सम्पत्ति पर लगे बैनर, झंडों को चौबीस घंटो में, टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पूर्व से लगे राजनैतिक दलो के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर जबकि निजी मकानो में अनाधिकृत रूप से राजनैतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाए।
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