मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। शाम 6:00 बजे के पश्चात किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद अधिकतम 10 डेसीबल तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल श्री आशिष सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों / व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग, लोक प्रशांति भंग करने हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका है, जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने, कानून व्यवस्था य लोकशांति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उक्त स्थिति में समग्र दृष्टि से विचार कर विधानसभा आम निर्वाचन 2023 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के तहत सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेन्स झोन) घोषित कर आदेश जारी किये जाते है :-
जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जायेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।
शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।
किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों / राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु निन्नांकित अधिकारियों को उनके पद के सामने अंकित क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्ति किये गये है।
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