मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने मांस की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। यह प्रतिबंध कच्चे मांस की दुकानों के अलावा होटल एवं रेस्टोरेंट इत्यादि पर भी लागू रहेगा यानी ना तो किसी होटल रेस्टोरेंट में जाकर नॉनवेज डिश खा सकते हैं और ना ही जोमैटो और स्विग्गी जैसी होम डिलीवरी कंपनियों से आर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं।
भोपाल में मांस बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा
भोपाल कलेक्टर कार्यालय से प्रेस को जारी की गई सूचना में लिखा है कि, महर्षि वाल्मिकी जयंती पर शनिवार, 28 अक्टूबर 2023 को संपूर्ण नगर निगम भोपाल की सीमा में मांस विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन यदि कोई मांस विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसका लायसेंस निरस्त करते हुये पुलिस कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित मांस विक्रेता की होगी। स्पष्ट किया गया है कि, दुकानों में कच्चे मांस की बिक्री के अलावा होटल रेस्टोरेंट एवं फूड डिलीवरी सर्विस इत्यादि में भी मांस की बिक्री बंद रहेगी।
भोपाल में हर रोज 80 टन मांस की बिक्री होती है
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रतिदिन 80 टन मांस की बिक्री होती है। इसमें 40 टन मटन, 20 टन भैंस का मांस और 20 टन चिकन शामिल होता है। भोपाल शहर में करीब 500 दुकानों पर मांस की बिक्री की जाती है। इनमें 70 से अधिक दुकानें ऐसी हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन अथवा गुमास्ता भी नहीं है। नगर निगम के स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में इन दुकानों पर मांस का अवैध कारोबार किया जाता है।
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