CARE MULTISPECIALITY HOSPITAL JABALPUR का रजिस्ट्रेशन निरस्त, कलेक्टर की कार्रवाई

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा करमेता कटंगी रोड स्थित केयर अस्पताल का पंजीयन भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने तथा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के अनुसार केयर अस्पताल को 11 जुलाई को नोटिस देकर भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये अंतिम तीन माह की अवधि दी गई थी। लेकिन अस्पताल द्वारा तय समय के भीतर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस निजी अस्पताल का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नगर निगम द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि केयर अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने की यह कार्यवाही मध्यप्रदेश रूजोपचार्य गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें ( रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के प्रावधानों के तहत की गई है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाने के बाद केयर अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल में नये मरीजों को भर्ती न करने के निर्देश दिये गये हैं तथा पूर्व से भर्ती मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराकर डिस्चार्ज करने कहा गया है। 

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