IPC 183 - संपत्ति कुर्की अथवा जब्ती की कार्रवाई को अब तरीके से रोकने का प्रयास करना

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Legal general knowledge and law study notes

किसी व्यक्ति के विरुद्ध संपत्ति कुर्की या उसकी संपत्ति जब्ती का आदेश निकल जाता है और वह व्यक्ति कुर्क होने वाली संपत्ति या जब्ती होने वाली संपत्ति को बचाने के लिए सरकारी अधिकारी का विरोध करता है। प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है। तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी, जानिए:- 

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 183 की परिभाषा 

जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण अधिकार द्वारा किसी संपत्ति के ले जाने का प्रतिरोध करेगा अर्थात किसी अधिकारी को कुर्की संपत्ति, नीलामी संपत्ति या जब्ती संपत्ति को ले जाने के लिए रोकेगा तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 183 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, एवं न्यायालय द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। 

Indian Penal Code, 1860 section 183 punishment

यह अपराध असंज्ञेय एवं ज़मानतीय होते है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना या दिनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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