IPC 184 - नीलामी-विक्रय के समय किसी लोक सेवक अधिकारी कर्मचारी को गाली देना

Bhopal Samachar
जब किसी व्यक्ति की संपत्ति नीलामी या जब्ती के आदेश हो जाता है और वह व्यक्ति आपनी संपत्ति बचाने के लिए किसी लोक सेवक का प्रतिरोध करता या उसको जब्ती करने से रोकता है तब उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 183 के अंतर्गत कार्यवाही होगी लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीलामी के समय अधिकारी से गाली-गलौच करता है तब उसके खिलाफ़ एक नई धारा के अंतर्गत कार्यवाही होगी, जानिए:-

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 184 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण अधिकार के अंतर्गत विक्रय हेतु निकाली गई संपत्ति की बिक्री में बाधा उत्पन्न करेगा या बिक्री के समय अप-शब्द कहेगा तब उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 184 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। यहां ध्यान रखना चाहिए कि यह, एक आम आदमी के प्रति कहे जाने वाले अपशब्द के अपराध से अलग मामला है।

Indian Penal Code, 1860 section 184 punishment

यह अपराध असंज्ञेय एवं ज़मानतीय होते है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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