जब किसी व्यक्ति की संपत्ति नीलामी या जब्ती के आदेश हो जाता है और वह व्यक्ति आपनी संपत्ति बचाने के लिए किसी लोक सेवक का प्रतिरोध करता या उसको जब्ती करने से रोकता है तब उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 183 के अंतर्गत कार्यवाही होगी लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीलामी के समय अधिकारी से गाली-गलौच करता है तब उसके खिलाफ़ एक नई धारा के अंतर्गत कार्यवाही होगी, जानिए:-
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 184 की परिभाषा
अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण अधिकार के अंतर्गत विक्रय हेतु निकाली गई संपत्ति की बिक्री में बाधा उत्पन्न करेगा या बिक्री के समय अप-शब्द कहेगा तब उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 184 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। यहां ध्यान रखना चाहिए कि यह, एक आम आदमी के प्रति कहे जाने वाले अपशब्द के अपराध से अलग मामला है।
Indian Penal Code, 1860 section 184 punishment
यह अपराध असंज्ञेय एवं ज़मानतीय होते है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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