पुलिस इन्वेस्टिगेशन या अन्य किसी भी प्रकार की जांच का सामना कर रहे लोगों द्वारा जांच अधिकारी को धमकी देकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्रकार किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर अथवा जांच अधिकारी को धमकी देना एक विशेष प्रकार का दंडनीय अपराध होता है।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 189 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को जाँच, अन्वेषण, सार्वजनिक ड्यूटी, के समय उसे क्षति पहुचाने की धमकी देगा या उसके कार्य को बिलम्ब करेगा तब वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 189 के अंतर्गत दोषी होगा। इस धारा में "लोक सेवक" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, भारत देश के अंतर्गत कोई भी राज्य सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी लोक कार्य का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है। नियमित अथवा अनियमित कर्मचारी के अलावा विशेष रूप से उद्देश्य के लिए नियुक्त नागरिक भी लोक सेवक की श्रेणी में आता है। "क्षति" का अर्थ है शारीरिक चोट, मानसिक पीड़ा, या आर्थिक नुकसान।
Indian Penal Code, 1860 section 189 punishment
यह अपराध असंज्ञेय एवं ज़मानतीय होते है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।इस अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दिनों से दण्डित किया जा सकता है। इस धारा के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-
एक व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी को यह धमकी देता है कि अगर वह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वह उसे मार डालेगा।
एक व्यक्ति एक सरकारी अधिकारी को यह धमकी देता है कि अगर वह उसके टेंडर अथवा लाइसेंस आवेदन को मंजूर नहीं करता है तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा।
एक व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी को यह धमकी देता है कि अगर, उसके मनमाफिक काम नहीं किया तो वह उसे बदनाम कर देगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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