जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है तब उसका कोई मित्र अपराध नहीं करता है लेकिन हत्या करने वाले व्यक्ति की सहायता करता है। जैसे कि लाश को ठिकाने लगाने में या डेड-बाडी को छुपाने आदि में तब ऐसे मित्र पर क्या कार्यवाही होगी जानिए।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 201 की परिभाषा
अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध की जानकारी छुपाता है या अपराध के सबूतों को जानबूझकर मिटाता है या अपराधी की सहायता करता तब वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत अपराधी घोषित किया जाएगा एवं न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। यहां ध्यान रखिए, सिर्फ हत्या नहीं बल्कि सभी प्रकार के अपराधों में, अपराधी की किसी भी प्रकार से सहायता करना अथवा सबूत मिटाना अथवा सबूत को मिटाने में मदद करना आईपीसी की धारा 201 की अंतर्गत अपराध माना जाता है।
Indian Penal Code, 1860 section 201 Punishment
इस धारा के संज्ञेय एवं असंज्ञेय दोनों प्रकार के होते हैं एवं जमानतीय एवं अजमानतीय भी हो सकते हैं, इनकी सुनवाई सत्र न्यायालय से लेकर कोई भी विचारणीय न्यायालय द्वारा की जा सकती है। साधारण शब्दों मे कहें तो अपराध के अनुसार जिस प्रकार का होगा जैसे कि किसी ने हत्या के अपराध में साथ दिया है तो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई होगी अगर किसी ने चोरी के अपराध में साथ दिया है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या अपराध विचारण न्यायालय में।
दण्ड:- इस धारा के अपराध के दण्ड को तीन भागों में बांटा गया है जानिए:'
1. अगर कोई व्यक्ति मृत्यु दण्ड से दण्डित अपराधी की सबूत मिटाने में सहायता करता है तो उसे अधिकतम सात वर्ष की कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
2. अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से 10 बर्ष तक के सजा वाले अपराधी की सहायता करता है तो उसे अधिकतम तीन वर्ष की कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
3. अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष से कम अपराध से दण्डित व्यक्ति की सहायता करता है तो उसे उस अपराध की अधिकतम सजा की एक चौथाई से दण्डित किया जाएगा अर्थात सिक्कों के कूटकरण के अपराध की सजा अधिकतम सात वर्ष है येसे अपराध की सहायता करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष की एक चौथाई एक वर्ष सात माह पांच दिन हो सकती है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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