Madhya Pradesh board of Secondary Education Bhopal द्वारा कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में ऑनलाइन फॉर्म में विषय के संबंध में त्रुटि सुधार करने के लिए लिंक ओपन करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव की ओर से स्पष्ट किया गया है कि, इसके बाद यदि कोई गलती हुई तो उसके लिए सरकारी अथवा प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे।
MP BSE - कक्षा 10 और कक्षा 12 में विषय नहीं बदल सकते
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि, शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिये परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश प्रसारित किये गये है। मण्डल द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका के बिन्दु क्रमांक 14 विषय / माध्यम / समूह का चयन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कक्षा 9वीं के आधार पर कक्षा 10वीं तथा कक्षा 11वीं के आधार पर कक्षा 12वीं में अर्थात छात्र ने कक्षा 9वीं अथवा कक्षा 11वीं में जो विषय का चयन किया गया है वही विषय कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में ले सकेंगे।
परीक्षा फॉर्म में गलती हो गई है तो त्रुटि सुधार के लिए लिंक ओपन
अनेकों विद्यालयों / छात्रों से आवेदन प्राप्त हो रहे है कि, कक्षा 9वीं / 11वीं में उनके द्वारा जिन विषयों का चयन / अध्ययन कर परीक्षा दी गई है, संबंधित संस्था द्वारा कक्षा 9वीं / 11वीं के ऑनलाइन अंको की प्रविष्टि के समय त्रुटिपूर्ण अन्य विषय / संकाय की प्रविष्टी कर दी गई है, जिसके कारण कक्षा 10वीं / 12वीं के परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय अन्य विषय प्रदर्शित हो रहे है। संबंधित छात्रों द्वारा कक्षा 9वीं / 11वीं में अध्यनरत् विषयों के आधार पर ही कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में विषय में सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है। चूंकि कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होने के कारण कक्षा 9वीं/ 10वीं अथवा कक्षा 11वीं / 12वीं में विषयों का चयन एक समान होना चाहिए। छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि में विषयों में की गई त्रुटि के सुधार हेतु दिनांक 31 अक्टूबर 2023 रुपये 500 /- प्रति विषय अर्थदण्ड के साथ विषयों में त्रुटि सुधार की ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जाती है।
मार्कशीट के साथ घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा
संबंधित संस्था प्राचार्य को त्रुटि सुधार के साथ एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित छात्र की कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की अंकसूची एवं इस आशय का घोषणा पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा कि जिन छात्रों के विषयों में त्रुटि सुधार किया गया है, उन छात्रों ने कक्षा 11वीं में इन्हीं विषयों का अध्ययन किया गया है तथा संस्था द्वारा इन्हीं विषयों की अंकसूची छात्रों को जारी की गई है। यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये गलत तरीके विषयों में संशोधन किया गया है तो शासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को लिखा जावेगा एवं अशासकीय विद्यालय होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में अध्ययनरत् छात्रों के ऑनलाइन विषयों की प्रविष्टी सावधानी पूर्वक करे अन्यथा आगामी वर्ष से विषय संबंधी त्रुटि सुधार की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी एवं संबंधित विद्यालय / प्राचार्य के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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