जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के जिला कौशल अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जबकि रतलाम में न्यायालय ने रिश्वतखोर बैंक मैनेजर को 4 साल जेल की सजा सुनाई है।
टीकमगढ़ के ट्रेजरी ऑफिसर शिव रंजन सिंह का गिरफ्तारी वारंट
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश के जस्टिस श्री संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने टीकमगढ़ के जिला गौशाला अधिकारी श्री शिव रंजन सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अधिकारी के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला चल रहा है। रिटायर्ड शिक्षक नंद रानी त्रिपाठी के अधिवक्ता श्री दिनेश उपाध्याय ने बताया कि माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता कर्मचारी की 31 अगस्त 2011 से अक्टूबर 2016 तक की सेवा अवधि मान्य करते हुए पेंशन का भुगतान करने के आदेश दिए थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जिला कुचालक अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया।
रतलाम में यूनियन बैंक के मैनेजर महेंद्र सिंह डेहरिया को 4 साल जेल की सजा
मध्य प्रदेश के रतलाम में यूनियन बैंक की नामली शाखा के मैनेजर श्री महेंद्र सिंह डेहरिया को रिश्वतखोरी के मामले में 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उसे क्लर्क को दोष मुक्त घोषित किया गया जिसे ब्रांच मैनेजर के आदेश पर रिश्वत की रकम प्राप्त की थी। घटनाक्रम दिनांक 16 फरवरी 2018 का है। ग्वालखेड़ी के श्री हिम्मत सिंह राजपूत ने लोकायुक्त एसपी उज्जैन से शिकायत की थी कि, उसके पिता श्री रूप सिंह के नाम पर पशुपालन के लिए 4.25 लख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है, लेकिन ब्रांच मैनेजर लोन की पहली किस्त जारी करने के बदले में ₹25000 रिश्वत मांग रहा है। इसी शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा यूनियन बैंक के मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
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