जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश की डिवीजन बेंच में लगभग 15000 BEd डिग्री वालों की नियुक्तियां निरस्त करने के लिए प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर आज 2 घंटे तक बहस चली। सभी पक्षों के वकीलों की दलील खत्म हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है।
प्राथमिक शिक्षक पद पर BEd वाले की नियुक्ति किस नियम के विरुद्ध
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, दिनांक 7 जुलाई 2022 को पारित अंतरिम आदेश के प्रवर्तन के दौरान, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातिया कार्य विभाग में कुल 28000 से अधिक नियुक्तियों में से लगभग 15000 से अधिक बीएड डिग्री धारी को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11 अगस्त 2023 को अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि BEd की डिग्री प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए अमान्य है। यदि इन्हें नियुक्त किया जाता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत प्रदत्त शिक्षा का अधिकार सहित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। इस प्रकार की नियुक्ति कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थी जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।
उक्त छात्रों को सिर्फ DLED एलिमेंट्री कोर्स धारको को प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए NCTE द्वारा उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता वाले परिपत्र 26/6/2018 को राजस्थान हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है, तथा उक्त परिपत्र दिनांक 28/6/2018 के अनुरूप किसी भी राज्य मे प्राथमिक शिक्षकों क़ी जो भी नियुक्तियां क़ी गई हैं वो सभी असंवैधानिक हैं।
आज दिनांक 04/10/2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वासनिक की खंडपीठ द्वारा उक्त समस्त याचिकाओं WP/13768/2022, WP /595/2023, WP /21800/2023 तथा WP /22218/2023 क़ी एक साथ सुनवाई क़ी गई। सुबह 10:30 से लगभग 12:30 तक सुनवाई चली। हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश को निरंतर रखते हुए अगली अंतिम सुनवाई 02/11/23 नियत क़ी है। याचिका कर्ताओ क़ी ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विज्ञान शाह ने क़ी। इंटरवीन कर्ताओ क़ी ओर से पैरवी इन.एस.रूपराह तथा मनोज रजक एवं के.सी.घिडयाल ने क़ी।
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