मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान हेतु आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2023 की तारीख में जारी किया गया। आदेश क्रमांक 1732 पर मंजूषा विक्रांत राय उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर हैं।
Government order for progressive pay scale for teachers in Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 ( दिनांक 01.07.2018 से लागू) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की भांति क्रमोन्नति वेतनमान योजना में सम्मिलित किया गया है।
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/ एक भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर 2017 एवं उक्त पत्र में दिये गये संदर्भित पत्रों के अनुसार, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक को 12, 24 एवं 30 दर्ष में क्रमशः वरिष्ठ वेतनमान, द्वितीय क्रमोन्नति एवं तृतीय क्रमोन्नति की तालिका जारी की गई है।
राज्य शासन एतद् द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की भांति नवीन शैक्षणिक संवर्ग के निम्न लोक सेवकों को दिनांक 01.07.2018 अथवा उसके पश्चात् पात्रता तिथि को 12. 24 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-
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