DPI MP - लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश शासन ने शैक्षणिक सत्र 2023 -24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति GFMS Portal में दर्ज करने के विषय में नोटिस जारी कर दिया है।
डायरेक्टर DPI ने संकुल प्राचार्य की लापरवाही पर चिंता जताई
उल्लेखनीय है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को पत्र क्रमांक 305 के द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य (मध्यप्रदेश)को सत्र 2023 -24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति जीएफएमएस पोर्टल में दर्ज करने के संबंध में निर्देश जारी किया है। लिखा है कि संकुल प्राचार्य द्वारा यह कार्य समय सीमा में नहीं किए जाने के कारण अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान से संबंधित शिकायती प्रकरण सामने आ रहे हैं जो की अत्यंत खेद का विषय है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने संदर्भ पत्र क्रमांक 175 दिनांक 24 जुलाई 2023 के अनुसा रिक्त पदों के विरुद्ध सत्र 2023- 24 में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की उपस्थित दिनांक 5 अगस्त 2023 तक अनिवार्य जीएफएमएस पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे परंतु कतिपय संकुल प्राचार्य द्वारा उक्त कार्य समय सीमा में नहीं करने के कारण मानदेय भुगतान से संबंधित शिकायती प्रकरण सामने आ रहे हैं।
अतः उक्त्त परिपेक्ष में संकुल प्राचार्य रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की संस्था में उपस्थित के आधार पर जीएफएमएस पोर्टल में उपस्थिति दर्ज करेंगे। पोर्टल में दर्ज की गई उपस्थित रिक्वेस्ट जिले एवं संभाग के लॉगिन में प्रदर्शित होगी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
महत्वपूर्ण तारीखें / Important Dates
1.संकुल स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिए दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें संकुल अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक चिन्ह की उपस्थिति जीएफएमएस पोर्टल में दिनांक 5 अगस्त 2023 तक दर्ज नहीं की गई है, ऐसे अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति रिक्वेस्ट को जीएफएमएस पोर्टल में दर्ज करना है।
2. जिला स्तर से की जाने वाली एवं संभाग स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिए दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से 1 नवंबर 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत संकुल द्वारा भेजी गई SSS 2 एवं SSS 3 की उपस्थिति रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत अप्रूव रिजेक्ट करना एवं संकुल द्वारा भेजी गई SSS1 की उपस्थिति रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत अप्रूव रिजेक्ट करना शामिल है।
उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक पद रिक्त होने की स्थिति में ही रिक्वेस्ट अप्रूव करें। त्रुटिपूर्ण रिक्वेस्ट प्रेषित करने पर संकुल प्राचार्य के विरुद्ध नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। उपरोक्त अनुसार अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण अनिवार्य रूप से रिक्त पदों के विरुद्ध ही समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें।
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