मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित - MP NEWS

Bhopal Samachar
भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसी के साथ पूरे राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो इस समाचार में सबसे नीचे है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि, 
  • मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव मतदान 17 नवंबर को होंगे एवं वोटो की मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
  • छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 
  • मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 
  • राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 
  • तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कार्यक्रम

  • नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया दिनांक 21 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। 
  • नामांकन फार्म जमा करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2023 है। 
  • नामांकन फार्म की जांच 31 अक्टूबर 2023 को होगी। 
  • नाम वापस लेने की लास्ट डेट 2 नवंबर 2023 है। 
  • मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख 17 नवंबर 2023 है। 
  • मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की काउंटिंग की तारीख 3 दिसंबर 2023 है।


विधानसभा चुनाव आचार संहिता में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते

किसी भी राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी धन और संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। 
टिकट के दावेदार अथवा प्रत्याशी अथवा परियों के नेता नागरिकों को किसी भी प्रकार का लालच या भय नहीं दिखा सकते। 
किसी भी नेता द्वारा आम नागरिक को धमकाना अथवा उसका उत्पीड़न करना गंभीर अपराध है। 
नेताओं द्वारा जनता को गलत अथवा भ्रामक जानकारी देना दंडनीय है। 
धार्मिक स्थलों का राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। 
किसी भी प्रकार की हिंसा या भेदभाव नहीं कर सकते। 
जातिवाद, धर्म, लिंग या क्षेत्रीयता से संबंधित बयान बाजी नहीं कर सकते। 

विधानसभा चुनाव आचार संहिता में क्या कर सकते हैं

चुनाव प्रचार के लिए मीटिंग, रैली और सभाओं का आयोजन कर सकते हैं। 
चुनाव प्रचार सामग्री का प्रकाशन और वितरण कर सकते हैं। 
चुनाव प्रचार के संदर्भ में इंटरनेट, टीवी और अखबारों में विज्ञापन दे सकते हैं। 

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