मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता केवल नेताओं पर नहीं बल्कि शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू हुई है। आचार संहिता उन अस्थाई शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो किसी भी सरकारी विभाग में संविदा अथवा आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं।
छुट्टी मिलने के बाद भी शासकीय कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होते ही, सभी शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। जो कर्मचारी अवकाश पर चल रहे हैं उनकी छुट्टियां निरस्त करके उन्हें कर्तव्य पर वापस बुलाया जा रहा है। आज के बाद कोई भी कर्मचारी, अपने साथी कर्मचारियों को अवकाश का आवेदन देकर छुट्टी पर नहीं जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बाद ही कोई भी कर्मचारी अवकाश पर जा सकेगा परंतु मुख्यालय छोड़ने से पहले उसे, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी लेनी होगी।
शासकीय कर्मचारियों पर आचार संहिता लागू
मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के शासकीय कर्मचारियों पर आचार संहिता लागू हो गई है। कर्मचारियों के कुछ मौलिक अधिकार भी अधिग्रहित कर लिए जाते हैं। कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। यदि उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है तो ऑफिस टाइम के बाद भी वह किसी भी राजनीतिक रैली, बैठक अथवा नेताओं के समूह के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं रह सकते।
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