मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट पर चुनाव आयोग की रोक - MP NEWS

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में शासकीय कर्मचारियों को सरकारी डॉक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी गई है। स्पष्ट किया गया है कि जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करना होगा वह मेडिकल बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर अथवा किसी भी विशेष पद पर पदस्थ डॉक्टर किसी भी कर्मचारी का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। 

इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है। इसके उपरांत सिविल सर्जन की ओर से सभी डॉक्टरों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि, कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण सहिंता लागू की गई है जिसके चलते निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय सेवकों द्वारा स्वास्थ्य कारणों स अवकाश के संबंध में चिकित्सा प्रमाणपत्र चिकित्सा अधिकारियों से बनवाकर जिला कार्यालय में ड्यूटी से छूट एवं अवकाश पर जाने के लिये आवेदन किये जा रहे है। 

अतः संदर्भित पत्र में प्राप्त निर्देशो पालनार्थ स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवकों को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र आर्दश आचार सहिता लागू रहने तक जारी नहीं किये जावेगें । साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शासकीय सेवक जिनको गंभीर स्वास्थ्य समस्या है उनको मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने पर ही चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। अतः उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायें। 

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