महिला डिप्टी कलेक्टर ने कहा, मुझे हर आरोप मंजूर, बस चुनाव लड़ने दो - MP NEWS

संतान पालन अवकाश लेकर चुनावी तैयारी करने और गृह प्रवेश के नाम पर शक्ति प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश शासन के टारगेट पर आई राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी श्रीमती निशा बांगरे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपी को स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि अब तो शासन मेरा इस्तीफा मंजूर करें और मुझे चुनाव लड़ने दे, लेकिन फिलहाल यह संभव दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आरोप स्वीकार करने के बाद उसके लिए दंड का निर्धारण किया जाएगा और दंड की अवधि अथवा विधि समाप्त होने के बाद ही इस्तीफा का स्वीकार किया जा सकता है। 

निशा बांगरे की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और एडवोकेट विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार जानबूझकर एक महिला अधिकारी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की है। निशा कहती हैं कि मैंने 22 जून को इस्तीफा दे दिया था। मुझ पर जो आरोप लगे हैं, वो 25 जून के हैं। इस्तीफा देने से पहले मेरे खिलाफ कोई विभागीय जांच नहीं चल रही थी।

कांग्रेस ने आमला सीट पर नाम घोषित नहीं किया

कांग्रेस ने रविवार को 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें बैतूल जिले में आमला को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आमला वही सीट है, जहां से कांग्रेस के टिकट पर निशा बांगरे के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आमला से उम्मीदवार घोषित नहीं करने की वजह है निशा बांगरे का इस्तीफा लगातार खींचते जाना। बीते सप्ताह जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच ने निशा के इस्तीफे पर सरकार को एक सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

इधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि 10 दिनों में इस पर निर्णय लेना संभव नहीं है। कोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे डिप्युटी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप स्वीकार किए जाने के बाद भी इस पर 7 दिनों में निर्णय लेना संभव नहीं है। इस पर लोक सेवा आयोग की सहमति के अलावा और भी कई औपचारिकताएं हैं। 

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