मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को हाल ही में उच्च पद का प्रवाह दिया गया है। कुछ शिक्षकों ने नवीन पदभार ग्रहण कर लिए हैं जबकि कई शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण शिक्षकों की नवीन पद स्थापना पर रोक लगा दी गई है।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन की ओर से जारी हुए आदेश में लिखा है कि, मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के कारण आपकी संस्था एवं संकुल अन्तर्गत किसी भी शिक्षक / कर्मचारियों को स्थानातरण / उच्च पद प्रभार हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावें। यदि किसी को आज कार्यमुक्त किया गया हो तो उन्हें पूर्व संस्था में ही उपस्थित करावें। उक्त कार्य निर्वाचन कार्य समाप्त होने के उपरांत किया जावेगा। अन्य जिले से कार्यमुक्त आये उज्जैन जिले में आये शिक्षकों को इस कार्यालय से कार्यमुक्त किये जाने के उपरांत उपस्थित करावे।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यालयों / शालाओं में राजनीतिक होडिंग / चित्र आदि तत्काल हटाकर टीम प्राचार्य व्हाटसअप ग्रुप पर अवगत करायें। इस समाचार की पुष्टि के लिए आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव के संदेश की प्रतीक्षा है।
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