MP NEWS- कटनी में छात्राओं को जबरन गले लगाने वाला प्राचार्य सस्पेंड

Bhopal Samachar
कटनी - कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा द्वारा कलेक्टर अवि प्रसाद के प्रतिवेदन पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा के प्राचार्य श्री राम सिंह उइके के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) का अपराध थाना विजयराघवगढ़ में पंजीबद्ध होने एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लंघन करने के फलस्वरूप श्री उइके को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

पीड़ित लड़कियों ने पुलिस थाने में आवेदन दिया था। लड़कियों के परिजनों का कहना है कि, लड़कियां इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। पुलिस थाने में शिकायत आने के बाद कलेक्टर श्री प्रसाद ने अपर कलेक्टर श्रीमती परस्ते के नेतृत्व में सहायक संचालक महिला बाल विकास वनश्री कुर्वेती और जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग पूजा द्विवेदी को जांच करने के लिए भेजा था। कलेक्टर की टीम ने पीड़ित छात्राओं से पूछताछ करने के बाद कलेक्टर के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने विजयराघवगढ़ पुलिस को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। 

पुलिस द्वारा आरोपी प्राचार्य श्री राम सिंह उइके खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने विभागीय कार्रवाई के लिए कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा था। 

पॉक्सो एक्ट क्या होता है

पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) का फुल फॉर्म है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था। इसे 19 जून, 2012 को अधिनियमित किया गया था और 14 नवंबर, 2012 को भारत देश में लागू किया गया था। 

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