मध्य प्रदेश के सागर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने महिला शिक्षक श्रीमती विजयाराजे बुंदेला को सस्पेंड कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 36 खुरई के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि महिला शिक्षक श्रीमती विजयाराजे बुंदेला, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है और विधानसभा चुनाव में एक पॉलीटिकल पार्टी की उम्मीदवार का प्रचार कर रही है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 5 (4)
रिटर्निंग ऑफिसर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 5 (4) के तहत दोषी पाए जाने पर, विस्तृत विभागीय जांच के आदेश दिए एवं आरोपी महिला शिक्षक को निलंबित कर दिया। उपरोक्त नियम के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा, न अन्यथा हस्ताक्षेप करेगा, न उसके संबंध में प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा। श्रीमति विजयाराजे बुंदेला द्वारा राजनैतिक दल विशेष के प्रचार प्रसार में सम्मिलित पाई गई है। जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 5 (4) के अन्तर्गत तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है।
निलंबन आदेश में लिखा है कि, श्रीमति विजयाराजे बुंदेला उर्फ गिन्नी उपरोक्त अनुसार प्रथम दृष्ट्या दोषी पाई गई हैं। अतः श्रीमति बुंदेला को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं श्रीमति बुंदेला का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर निर्धारित किया गया है।
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