मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 में लागू किए गए आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिए गए हैं।
MPBSE SE EXAM 2022 में आरक्षण विवाद क्या है
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, मध्य प्रदेश शासन के 34 विभागों में सब इंजीनियर के 2000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई है। इन नियुक्तियों में संबंधित विभाग प्रमुखों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अधिनियम की धारा 4(4) के प्रावधान के अनुसार अनारक्षित कैटेगरी में नियुक्ति किया जाना चाहिए था लेकिन विभाग के प्रमुखों द्वारा कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गई है।
रश्मि राय बनाम प्रबंध संचालक पुलिस आवास विभाग, भोपाल
कैंडिडेट रश्मि राय की ओर से उपरोक्त दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका की प्रारंभिक सुनवाई आज दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को जस्टिस श्री एमएस भट्टी द्वारा की गई। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने माननीय न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा 2022 में 120.61 अंक हासिल करके मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त किया गया, लेकिन फिर भी उसे सब इंजीनियर के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई। जबकि उससे कम अंक 116.3, 115.44 एवं 115.14 अनावेदक क्रमांक 5 एवं 6 को, अनावेदक क्रमांक 3 प्रबंध संचालक पुलिस आवास विभाग ने अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के विरुद्ध नियुक्ति दी है। उक्त नियुक्ति आदेश धारा 14 के तहत शून्यकरणीय है तथा नियम है। निवेदन किया गया कि उक्त नियुक्ति आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रबंध संचालक पुलिस आवास विभाग भोपाल के विरुद्ध आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 6(2) के तहत आपराधिक प्रश्न पंजीबद्ध किया जाए, तथा याचिकाकर्ता को पुलिस विभाग में मेरिट अनुक्रम में नियुक्ति प्रदान की जाए।
हाई कोर्ट ने उपरोक्त याचिका क्रमांक 23628/23 में अंतरिम आदेश पारित करते हुए नियुक्तियों को इस याचिका के निर्णय के अध्याधीन घोषित कर दिया, तथा समस्त पक्षों से चार सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है।
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