जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा NEET UG MBBS प्रवेश प्रक्रिया में अपनाया गए आरक्षण के फार्मूले के विरुद्ध दाखिल हुई जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद मध्य प्रदेश शासन को जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस एडमिशन में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 397 जबकि ओबीसी का कट ऑफ 463 था।
एडमिशन में आरक्षण का उल्टा फार्मूला अप्लाई कर दिया
NEET UG कैंडिडेट श्री सूर्यकांत लोधी एवं अजय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश में NEET के बाद मेडिकल सीटों के आवंटन हेतु जो आरक्षण फार्मूला अपनाया गया उसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका क्रमांक 24757/2023 (PIL) के माध्यम से चुनौती दी है। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन इस जनहित याचिका को लीगल सपोर्ट कर रही है। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति रवि मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिकाकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया की मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 मे मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा 14/7/23 को संशोधन करके ओबीसी की 51% आबादी को दृष्टिगत रखते हुए 27% आरक्षण लागु किया गया है तथा दिनांक 10/5/2023 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय स्कूल मे कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन करने वाले छात्रों को 5% NEET MBBS मे प्रवेश हेतु होरीजोंटल आरक्षण लागू किया गया।
लेकिन काउंसलिंग के दौरान सर्व प्रथम शासन के प्राधिकारियों ने अनारक्षित सीटों के बजाए आरक्षित सीटों का आवंटन किया। जिसके कारण आरक्षित वर्ग मे समस्त प्रतिभावान् अभ्यर्थियों को उनके ही वर्ग मे सिलेक्ट करने के कारण ओबीसी की कट आफ 463 अंक तथा अनारक्षित वर्ग का 397 अंक नियत की गई एवं जी.एस. आरक्षण की सीटों को अवैधानिक रूप से प्राइवेट मेडिकल कालेजों को आवंटित कर दी गई।
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— Ashish Agarwal आशीष अग्रवाल (@Ashish_HG) October 26, 2023
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