मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल श्री आशीष सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर विधानसभा निर्वाचन के लिए स्वतंत्र,निष्पक्ष एवम निर्भीक मतदान के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करवाने की अपेक्षा की है।
भोपाल में 72 घंटे के लिए निर्वाचन आयोग की मानक संचालक प्रक्रिया
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण-पश्चिम, भोपाल मध्य गोविन्दपुरा एवं हुजूर हेतु 17 नवंबर को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सांय 6 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात 18 नवंबर को सायं 6 बजे तक कुल 72 घण्टे के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया का पालन किया जाए।
जो भोपाल का मतदाता नहीं उसे भोपाल से बाहर निकालें
उक्त अवधि में वैवाहिक, सामुदायिक भवनों की समस्त बुकिंग तथा राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा की गई संदिग्ध बुकिंग पर आवश्यक जाँचकर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। पत्र में यह भी उल्लेख है कि उक्त अवधि में सभी होटल, लाज, धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्ति को जो भोपाल के किसी विधानसभा का मतदाता नही है निर्वाचन समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक सम्वन्धित विधानसभा क्षेत्र की सीमा में न रुक सके की भी आवश्यक जॉच व कार्यवाही सुनिश्चित करे।
पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे मतदान के 72 घण्टे पूर्व SST, FST के साथ संलग्न पुलिस बल, CFPF को अन्य ड्यूटी पर न भेजा जाए। अंतिम 72 घण्टों के दौरान अतिथि गृहों और धर्मशालाओं के सम्मेलनों को निगरानी में रखी जाए। इनका उपयोग राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाये।
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