पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा, पुलिस कमिश्नर भोपाल और इंदौर तथा शेष समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी करके दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट एवं चार पहिया वाहन सभाद्वारा सीट बेल्ट धारण नहीं करने पर, कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह अभियान दिनांक 20 नवंबर से प्रारंभ हो गया है और 10 जनवरी तक चलेगा।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा है
मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर से जारी आदेश में लिखाहै कि मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत W/P 7436/21 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित W/P 7436/21 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में पिलियन रायडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालकों द्वारा सीटबेल्ट धारण करने के संबंध में वाहन चालकों को यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिये जाकर 15 जनवरी 2024 तक कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन चाहा गया है।
दिनांक 11.07.23 को पारित निर्णय के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जवलपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन कराये जाने की सख्त हिदायत दी है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही न करने पर Contempt Proceeding कार्यवाही के बारे में भी सचेत किया है। अतः प्रदेश के समस्त जिलों में पिलियन रायडर सहित दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने एवं चार पहिया वाहन सवार चालक द्वारा अन्य सवारी सहित सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही गंभीरता से करावें ताकि माननीय न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन हो एवं वाहन चालक हेलमेट / सीटबेल्ट आवश्यक रूप से धारण करें।
जिले द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही का पाक्षिक प्रतिवेदन इस कार्यालय को दर्शित प्रोफार्मानुसार ई-मेल/विशेष वाहक के माध्यम से आवश्यक रूप से समयावधि में भेजा जाना सुनिश्चित करें ताकि माननीय न्यायालय को कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन से अवगत कराया जा सके।
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