स्कूल कॉलेज के लड़कों को, लड़कियों से झूठ बोलकर दोस्ती करना, प्यार में धोखा देना, पेरेंट्स की जानकारी और मर्जी के बिना लड़की को अपने साथ घूमने के लिए ले जाना, आसान काम लगता है परंतु उन्हें मालूम नहीं होता है कि यह एक गंभीर अपराध है और इसमें काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो भले ही लड़की अपनी इच्छा से लड़के के साथ जाना चाहे तब भी, यह अपराध माना जाता है और इसके लिए लड़के को दंडित किया जाता है।
स्कूल बंक करवा कर होटल में ले गया था
दिनांक 1 सितंबर 2019 को छोला मंदिर थाने में लड़की की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि, विकास चौहान उर्फ विक्की नाम के लड़के नेउनकी बेटी के साथ दोस्ती की और फिर उसे बहकाकर फिजिकल रिलेशन बनाएं। लड़की ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि विक्की चौहान उसके मौसी के घर के पास में रहता है। इस कारण से उसकी विक्की चौहान से दोस्ती हो गई थी। वह 22 अगस्त 2019 को सुबह 10:30 बजे स्कूल के पास मिला और पेरेंट्स की मर्जी के बिना घूमने के लिए अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया।
भाई के दोस्त ने आकर परिवार वालों को बताया
फिर राज होटल में एक कमरा लिया और लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। जब लड़की के भाई के एक दोस्त ने आकरइस घटना के बारे में परिवार वालों को जानकारी दी। इस सूचना के आधार पर छोला मंदिर पुलिस थाने में विकास चौहान उर्फ विक्की के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (3) और पोक्सो एक्ट ¾ (क्योंकि लड़की की उम्र18 वर्ष से कम थी) के तहत मामला दर्ज कर तमाम गवाह और सबूत के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
लड़की के साथ होटल में एक स्टे की सजा 20 साल
भोपाल न्यायालय ने दोनों पक्षों की तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना और माननीय न्यायाधीश ने विकास चौहान द्वारा लड़की को बहकाकर शारीरिक संबंध बनाना पाया। आईपीसी के तहत इस प्रकार फिजिकल रिलेशन बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसलिए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और ₹10000 अर्थदंड लगाया गया है।
स्कूल कॉलेज में आईपीसी की धारा 354, 376 और पोक्सो एक्ट पढ़ाया जाना चाहिए
अधिवक्ता श्री अजय गौतम का कहना है कि स्कूल एवं कॉलेज में आईपीसी की धारा 354, 376 एवं पोक्सो को एक्ट के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि लड़के एवं लड़की को पता ही नहीं होता कि वह कोई अपराध कर रहे हैं। उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए कि यदि झूठ बोलेंगे, पेरेंट्स की मर्जी के बिना 18 साल से कम उम्र की लड़की को अपने साथ कहीं भी ले जाएंगे, प्यार में धोखा देंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
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