मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेप्रदेश भर की अवैध कॉलोनी को लीगल करने का ऐलान कर दिया था। शासन स्तर पर इसके लिए आदेश भी जारी हो गए थे परंतु फिर भी अवैध कॉलोनी में बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जा रही थी। भोपाल शहर की 238 अवैध कॉलोनी में लोग बिल्डिंग परमिशन का इंतजार कर रहे हैं।
भोपाल की अवैध कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं
अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण अवैध कॉलोनी में बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए थे। भोपाल मास्टर प्लान के लिए हुए सर्वे के अनुसार शहर में 238 अवैध कालोनियां हैं, जिनमें लगभग पांच लाख आबादी निवास करती है। इनमें स्लम एरिया भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा अवैध कालोनियां नरेला विधानसभा क्षेत्र में हैं। इसके बाद हुजूर व बड़ा तालाब के कैंचमेंट क्षेत्र तक में अवैध कालोनियां बसी हुई हैं।
भवन अनुज्ञा से क्या लाभ होगा
अवैध कालोनी में विकास शुल्क जमा करने के बाद रुके हुए विकास कार्य पूरे हो पाएंगे। वहीं वैधता मिलने से शासन समेत जनप्रतिनिधियों की निधि से विकास काम हो सकेंगे। इन अवैध कालोनियां में पानी, सड़क, बिजली, सीवेज, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी।
वर्ष 2016 तक की अवैध कालोनियां चिह्नित
शहर में अभी तक वर्ष 2016 तक विकसित अवैध कालोनियों का सर्वे कर लिया गया है। यहां भवन अनुज्ञा जारी करना शुरू की गई है । विकास की स्थिति का आकलन करके शुल्क तय किया गया है । 80 प्रतिशत कालोनीयों में यह शुल्क 18 रुपये वर्गफीट है। अब इसे आधा किया जाना है। आचार संहिता से पहले शासन ने 2022 तक की अवैध कालोनियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए थे।
इनका कहना है
शासन के आदेश अनुसार विकास शुल्क आधा कर दिया जाएगा। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद 50 प्रतिशत विकास शुल्क के आदेश लागू हो जाएंगे। उसके बाद अवैध कालोनियों को भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।
- फ्रैंक नोबल ए , आयुक्त, नगर निगम भोपाल
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