नगर पालिका निगम परिषद भोपाल के कमिश्नर औरसड़क बनाने वाले एक ठेकेदार श्री राम कुमार नरवानी को हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। पूछा है कि बिजली के काम में शिफ्ट किए बिना सड़क क्यों बना दी।
विद्यासागर मोड़ से बीडीए, अमरावत खुर्द तक कांक्रीट रोड का मामला
अनुपम नगर, भोपाल निवासी अमन शर्मा ने जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार शुक्ला न्यायालय में प्रस्तुत हुए। श्री शुक्ल ने हाईकोर्ट को बताया कि विद्यासागर मोड़ से बीडीए, अमरावत खुर्द तक 3 किमी कांक्रीट सड़क निर्माण का ठेका 3 करोड़ में दिया गया है। ठेकेदार ने अब तक लगभग डेढ़ किमी सड़क बनाई है। सड़क निर्माण के दौरान बिजली का खंभों की शिफ्टिंग की जानी चाहिए थी परंतु ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया है। अब सारे इलेक्ट्रिक पोल सड़क के बीच में आ गए हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद, नगर पालिक निगम परिषद भोपाल की कमिश्नर एवं सड़क बनाने वाले ठेकेदार श्री राम कुमार नरवानी को नोटिस जारी करके जवाब, तलब कर लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नेपक्ष प्रस्तुत करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
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