मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की गई सूचना में बताया गया है कि यदि रेजिडेंशियल एरिया में अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहां जन सामान्य के जीवन अथवा संपत्ति को खतरा है, कोई पटाखे अथवा आतिशबाजी की दुकान लगाई जा रही है तो इसकी शिकायत की जा सकती है।
सिर्फ आरक्षित स्थान पर ही आतिशबाजी की दुकान लगा सकते हैं
कलेक्टर कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि, भोपाल जिले में आतिशबाजी की थोक एवं फुटकर दुकाने चिन्हित स्थलों पर लगाई जाती है। दुकानों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था लायसेंसियों द्वारा की जाती है तथा नगर निगम द्वारा भी इन स्थानों पर फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई एवं पार्किंग आदि की व्यवस्था की जाती है, तथापि इन दुकानों की व्यवस्था आदि में कोई कमी दृष्टिगत हो तो 6 नवम्बर तक एडीएम कार्यालय या संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को अवगत करायें।
6 नवंबर के बाद सीधे कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करें
यदि एडम अथवा एसडीएम कार्यालय द्वारा शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है अथवा कोई दुकानदार 6 नवंबर के बाद ऐसी दुकान लगता है, जो नागरिकों के लिए खतरनाक हो सकती है तो इसकी शिकायत सीधे कलेक्टर कार्यालय में करें। कलेक्टर कार्यालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा एवं कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर सकते हैं।
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