भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने 15 नवम्बर शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है।
जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। इससे पहले 15 नवंबर बुधवार को शाम छह बजे से शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक मदिरा के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।इसी तरह तीन दिसंबर को मतगणना वाले पूरे दिन यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
कलेक्टर श्री सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। ✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ✔ यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।