Legal general knowledge and law study notes
जब कोई जेल का गार्ड या थाने का कोई कॉन्स्टेबल कारागार का ताला लगाना भूल जाता है और कोई कैदी या बन्दी व्यक्ति वहां से आसानी से भाग जाता है। तब इस लापरवाही का दोषी व्यक्ति कौन होगा जानिए।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 223 की परिभाषा
अगर किसी लोक सेवक की असावधानी के कारण कोई दोषसिद्ध अपराधी या किसी लोक सेवक के दायित्व से कोई परिरोध व्यक्ति भाग निकलता है तब उस लोक सेवक के विरुद्ध आईपीसी की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।
Indian Penal Code, 1860 section 223 Punishment
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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