Legal general knowledge and law study notes
जब कोई व्यक्ति लापरवाही द्वारा कोई संक्रामक रोग फैलाता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 269 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा लेकिन अगर कोई संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण या द्वेषपूर्ण भावना रखते हुए कोई संक्रामक रोग फैलाता हैं तो उसके खिलाफ एक नई धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा जानिए।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 270 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति जानता है कि उसे संक्रमित रोग है और वह जानते हुए द्वेषपूर्ण भावना, दुर्व्यवहार आदि द्वारा कोई संक्रामक रोग फैलाता है जिसके कारण कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तब संक्रामक रोग फैलाने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 270 के अंतर्गत दोषी होगा।
Indian Penal Code, 1860 section 270 Punishment
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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