Legal general knowledge and law study notes
जब कोई संक्रमण रोग बहुत तेजी से हवा द्वारा फैल रहा होता है, तब संक्रामक रोग कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ क्वारंटाइन नियम बनती है। जैसे अभी कोविड-19 के समय बनाए गए थे। बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा गया था एवं उन्हें एक स्थान पर क्वारंटाइन कर दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति इन क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक संगीन अपराध बन सकता है जानिए।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 271 की परिभाषा
अगर शासन द्वारा संक्रमित रोग फैलने की दशा में किसी जलयान को, किसी स्थान आदि को, क्वारंटाइन एरिया घोषित किया गया है और कोई व्यक्ति जानबूझकर वहां से निकलता है, बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।
Indian Penal Code, 1860 section 271 Punishment
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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