श्री अर्जुन कुमार वनखड़े, सहायक वर्ग 2 के पद से उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय कॉलेज, सारणी जिला बैतूल से, 30 जून को रिटायर हुए थे। 30 जून को रिटायर होने के कारण, 1 जुलाई को देय वेतन वृद्धि से वंचित थे। विभाग द्वारा मांग स्वीकार नहीं होने के कारण, उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली थी। उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगल खंड पीठ ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया है।
रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर ने बताया कि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि, सुप्रीम कोर्ट एवम हाई कोर्ट द्वारा के द्वारा स्पष्ट प्रतिपादित कानून की इंक्रीमेंट 1 जुलाई को देय होने के कारण साल भर की सेवाओं को शून्य नही किया जा सकता है।
कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूर्णतः याचिकाकर्ता पर लागू है। उक्तानुसार , कर्मचारी को लाभ दिया जाए। अतः उसकी व्याख्या का अधिकार शासन को नही है। कोर्ट द्वारा पारित आदेश का लाभ केवल याचिकाकर्ता पर लागू है।
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