मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में विद्वान न्यायाधीश श्री शिव मोहर सिंह ने मिलावट के मामले में रेस्टोरेंट के मलिक को 6 महीने जेल की सजा और ₹50000 जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा मिलावट के अपराधी व्यापारी का नाम मुजीब शेख और उनके प्रतिष्ठान का नाम साबरी स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, बताया गया है।
साबरी स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, अमरवाड़ा वाले मुजीब शेख को 5 साल जेल की सजा
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि दिनांक 31 अगस्त सन 2017 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी मीना कुमारी ने अमरवाड़ा स्थित साबरी स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए निरीक्षण की कार्रवाई की थी। इस दौरान संदेह होने पर कुछ खाद्य पदार्थ के सैंपल कलेक्ट किए गए थे जिन्हें जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला में भेजा गया। सरकारी प्रयोगशाला में साबरी स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, अमरवाड़ा के लड्डू की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब पाई गई। लड्डू सड़े हुए थे और स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक थे।
सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर साबरी स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट,अमरवाड़ा के मालिक एवं संचालक मुजीब शेख के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में लगभग 6 साल तक दोनों पक्ष अपनी दलील ने प्रस्तुत करते रहे। विद्वान न्यायाधीश श्री शिव मोहर सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए, साबरी स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट के संचालक एवं मालिक और व्यापारी मुजीब शेख को मिलावट का अपराधी घोषित करते हुए 5 साल कठोर कारावास की सजा और ₹50000 जुर्माना से दंडित किया है।
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