मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाने में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र श्री देवेंद्र प्रताप सिंह का कूटरचित वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 469 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। इसमें दोष सिद्ध होने पर 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं और उनके उत्तराधिकारी श्री देवेंद्र प्रताप क्षेत्र में निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं।
मुरैना के सिविल लाइन थाने में दर्ज हुए आपराधिक मामले का विवरण
सिविल लाइन थाना जिला मुरैना में दर्ज अपराधिक प्रकरण क्रमांक 1278 दिनांक 5 नवंबर 2023 के अनुसार इंस्पेक्टर वीरेश सिंह कुशवाह ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला दर्ज किया है। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर कुछ अपराधियों द्वारा एक कूटरचित वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें मेरे द्वारा (श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के द्वारा) करोड़ों रुपए का लेनदेन किया जाना दुष्प्रचारित किया जा रहा है। श्री तोमर ने दावा किया कि इस प्रकार का कोई भी व्यवहार उनके अथवा उनके परिवार अथवा उनके किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस शिकायत के आधार पर प्राथमिक जांच करने के बाद, वीडियो को एडिट करके बनाया जाना पाया गया और इस प्रकार का वीडियो अपलोड करने और उसे वायरल करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 469 के तहत मामला दर्ज किया गया।
आईटी सेल द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी
पुलिस अधीक्षक मुरैना को दिया आवेदन में आईटी एक्ट की धारा 69 ए के तहत कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है। अतः इस प्रकार की कार्रवाई के लिए मामले को आईटी सेल के पास भेजा जाएगा। आईटी सेल उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान करेगी जिससे वीडियो अपलोड किया गया अथवा वायरल किया गया है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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